किसान 31 जुलाई तक कराए खरीफ फसल का बीमा, जानिए प्रीमियम राशि और फसल की बीमा राशि की जानकारी Choptaplus News
सिरसा । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जिला में खरीफ मौसम की फसलों के लिए बीमा कराने का अभियान चलाया जा रहा है। किसान 31 जुलाई तक अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ फसल को बीमित कराने के लिए 31 जुलाई तक आवेदन करना होगा। योजना के तहत कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है। जो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहते वो 24 जुलाई तक अपने बैंक को लिखित आवेदन भेज सकते है।
उन्होंने बताया कि पहले बीमा कराने की योजना ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए अलग-अलग निर्धारित थी। जिसके तहत बैंक से ऋण लेकर खेती करने वाले किसान का बैंक, स्वयं पैसा काटकर उनकी फसल का बीमा कर देते थे। लेकिन अब सरकार ने उन किसानों के लिए भी इसमें छूट प्रदान की है।
उपायुक्त ने कहा कि अगर किसान ने अपने खेत में बाजरे की बिजाई कर रखी है लेकिन गलती से दूसरी फसल का बीमा हो गया या करा लिया है। तो किसान संबंधित बैंक को फसल बदलने की सूचना 29 जुलाई तक अवश्य भेज दें ताकि बाद में बीमा क्लेम के समय किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े।
उप निदेशक कृषि डा. बाबूलाल ने बताया कि जिला में खरीफ फसल का बीमा करने के लिए प्रीमियम राशि प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है|
धान के लिए प्रीमियम राशि 1853 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।
बाजरे के लिए 872 प्रति हेक्टेयर,
कपास के लिए 4495 प्रति हेक्टेयर,
मक्का के लिए 926 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।
उन्होंने बताया कि फसल की बीमा राशि की जानकारी देते हुए बताया कि
बीमा राशि धान के लिए 92,626 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है। इसी तरह
बाजरे के लिए 45,588 प्रति हेक्टेयर
कपास के लिए 89,903 प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है।
मक्का के लिए 46,314 प्रति हेक्टेयर निर्धारित है।
उपायुक्त ने जिला के किसानों से अपील करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कई फायदे है। योजना के तहत आकाशीय बिजली, ओलावृष्टि, जलभराव व अन्य प्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान के लिए बीमित फसल का मुआवजा दिया जाता है। उन्होंने कहा कि फसल नुकसान होने पर 72 घंटों के भीतर किसान को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को निर्धारित प्रारूप में फसल खराब होने की सूचना देना आवश्यक है।
डा. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित आवेदन 5 तक करवाएं अपलोड : लालचंद
सिरसा । डा. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना वर्ष 2021-22 के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटीएस, टपरीवास एवं पिछड़ा वर्ग (ब्लाक ए व बी) तथा अन्य समुदाय के छात्रों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे। प्राप्त आवेदनों में से अधिकतर आवेदनों में दस्तावेजों की कमी पाई गई है। संबंधित छात्र अपने दस्तावेज पूर्ण करके 5 अगस्त 2022 तक अपलोड करवा दें।
जिला कल्याण अधिकारी लालचंद ने बताया कि डा. अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति संशोधित योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति, डीएनटीएस, टपरीवास एवं पिछड़ा वर्ग (ब्लाक ए व बी) तथा अन्य समुदाय के छात्र जिनके परिवार की आमदनी वार्षिक चार लाख रुपये से अधिक न हो, विभाग द्वारा ऐसे छात्रों के आवेदन गत 10 जनवरी से 10 मार्च 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे।
उन्होंने योजना के पात्र छात्रों के अभिभावकों व अध्यापकों से आह्वान किया है कि वे छात्रों के आवेदनों को 05 अगस्त तक दुरुस्त करवाएं ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।