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कृषि यंत्र सब्सिडी 2023: इन 6 कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार दे रही बंपर सब्सिडी, जल्दी करें आवेदन

राजस्थान कृषि यंत्र सब्सिडी योजना : देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में खेती का विशेष योगदान है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारें किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए काम कर रही हैं। इसी कड़ी में राजस्थान सरकार किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर बंपर सब्सिडी दे रही है।

 
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यदि आप भी राजस्थान के निवासी हैं और कृषि यंत्र अनुदान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया जानकारी के लिए हमें बताएं कि क्या आप सीड ड्रिल/सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क हल/डिस्क हैरो, रोटोवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, पर अनुदान प्राप्त कर सकते हैं। रिज फुरो प्लांटर/मल्टी क्रॉप प्लांटर/ट्रैक्टर ऑपरेटेड रिपर, छेनी हल।

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ये किसान कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर सकेंगे
अनुदान का विवरण
अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज
अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी
ये किसान कृषि यंत्रों पर 50 प्रतिशत अनुदान प्राप्त कर सकेंगे
राजस्थान सरकार द्वारा दी जा रही कृषि मशीनरी पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ लेने के लिए आवेदन करने वाले किसान के पास स्वयं के नाम से कृषि भूमि होनी चाहिए। ट्रैक्टर चालित कृषि यंत्रों पर सब्सिडी प्राप्त करने के लिए किसानों के पास अपना ट्रैक्टर होना भी आवश्यक है।


कृषि विभाग द्वारा दी जाने वाली किसी भी योजना का लाभ किसान एक प्रकार के कृषि यंत्र पर 3 वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही ले सकेगा। किसान 1 वर्ष में सभी योजनाओं में विभिन्न प्रकार के अधिकतम 3 कृषि यंत्रों पर अनुदान ले सकेगा। साथ ही, अनुदान तभी देय होगा जब किसान राज्य के किसी भी जिले में पंजीकृत निर्माता/डीलर से कृषि यंत्र खरीदेगा, जिसकी सूची राज किसान साथी पोर्टल पर प्रदर्शित है।

अनुदान का विवरण
योजना एवं मशीनरी की श्रेणी के अनुसार देय अनुदान का विवरण


कृषि यंत्रों पर बंपर सब्सिडी मिलती है
अनुदान के लिए आवश्यक दस्तावेज
किसान राज अनुदान के लिए आवेदन पत्र किसान साथी पोर्टल या निकटतम ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है। आवेदन पत्र जमा करने की रसीद आवेदक को ऑनलाइन ही प्राप्त हो सकेगी। आवेदन के समय किसानों को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, उनकी सूची आप यहां नीचे देख सकते हैं।

आधार कार्ड / जनाधार कार्ड
बैंक खाता पासबुक
जमा की प्रति (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं)
जाति प्रमाण पत्र
ट्रैक्टर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आर.सी.) की कॉपी (ट्रैक्टर मूविंग मशीनरी के लिए अनिवार्य)
अनुदान की राशि सीधे किसानों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी
कृषि यंत्रों पर अनुदान हेतु आवेदन के उपरान्त मशीन का भौतिक सत्यापन कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी द्वारा किया जायेगा। सत्यापन के समय अधिकारी को क्रय की गई मशीन का बिल देना आवश्यक है।सब कुछ सही पाये जाने पर अनुदान का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में ऑनलाइन अंतरित कर दिया जायेगा।

नोट: अधिक जानकारी के लिए कृपया राजस्थान सरकार के कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट rajkisan.rajasthan.gov.in देखें।

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