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किसान "राज किसान सुविधा ऐप" या इन टोल फ्री नंबरों पर फसल क्षति की सूचना दें

हनुमानगढ़ : प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमसीवाई) रबी 2022-23 के तहत बीमित फसलों के मध्यावधि खराब होने की स्थिति में राज किसान सुविधा एप या राज्य में संचालित फसल बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर के माध्यम से जानकारी दर्ज की जा सकती है. राजस्थान फसल बीमा कंपनियों की जिलेवार सूची और उनकी टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर सूची यहां देखें।

 
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कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक दानाराम गोदारा ने विभाग के सभी मैदानी अमले को निर्देशित किया कि एप के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी किसानों तक पहुंचाएं.

बीमा फसल कटने के बाद भी मिलता है
गोदारा ने बताया कि अधिसूचित फसल को फसल काटने के बाद अगले 14 दिनों तक सुखाने या काटने के लिए खेत में रखने पर नुकसान होने की स्थिति में फसल को हुए नुकसान का आकलन व्यक्तिगत बीमित किसान के आधार पर किये जाने का प्रावधान है. .

स्थानीय आपदाओं, ओलावृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, प्राकृतिक आग, बाढ़, फसल क्षति के मामले में व्यक्तिगत फसल किसान के आधार पर फसल क्षति का आकलन किया जाता है।


फसल खराब होने की स्थिति में किसान एक निश्चित समय (72 घंटे) के भीतर ऐप के माध्यम से अधिसूचना दर्ज कर सकते हैं। जिले में एक सप्ताह से मौसम ने करवट ली है। आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं, चना, सरसों सहित अन्य उद्यानिकी फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। कृषि विभाग ने किसानों से आग्रह किया है कि नुकसान की सूचना तत्काल विभाग को दें।

योजनाओं की निःशुल्क जानकारी
कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, राज्य सरकार ने राज किसान सुविधा ऐप के माध्यम से कृषि, बागवानी और पशुपालन के तीन विभागों से संबंधित योजनाओं को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराया है.


यहां किसान मोबाइल के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऐप को राज किसान साथी पोर्टल से भी जोड़ा गया है। अगर हाल के दिनों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसी किसान की फसल खराब हुई है। लिहाजा इस एप के जरिए किसान फसल बीमा कंपनी में शिकायत भी दर्ज करा सकेंगे। विभाग ने ऐप में एक अलग फसल बीमा कॉलम भी जोड़ा है। किसान फसल बीमा दावा, प्रीमियम और बीमा से लेकर हर तरह की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर निर्धारित अवधि के भीतर खराबियों की शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

राज किसान सुविधा ऐप के अन्य लाभ
राज किसान सुविधा एप डाउनलोड करने वाले किसानों को कृषि योजनाओं एवं आवेदन प्रक्रिया के साथ रोग सुरक्षा, भंडारण एवं समर्थन मूल्य पर फसलों के विक्रय की जानकारी दी जा रही है. किसानों द्वारा खराब होने की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद ही उन्हें सरकारी स्तर पर आर्थिक सहायता मिल सकेगी।

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