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हरियाणा के मछली पालकों को ट्रैक्टर और ऑटो खरीदने पर सरकार दे रही 2.25 लाख रुपये

 
हरियाणा के मछली पालकों को ट्रैक्टर और ऑटो खरीदने पर सरकार दे रही 2.25 लाख रुपये

चंडीगढ़। हरियाणा सरकार के मत्स्य विभाग ने प्रदेश के मछली पालकों की आय बढ़ाने और उनका काम आसान करने के लिए एक बड़ी योजना शुरू की है। 'सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम' के तहत अब मछली को बाजार तक पहुंचाने के लिए ऑटो, चार पहिया वाहन या ट्रॉली वाला मिनी ट्रैक्टर खरीदने पर सरकार 2.25 लाख रुपये तक की भारी सब्सिडी दे रही है। इस योजना का सीधा मकसद मछली किसानों को वाहन की सुविधा देकर उनके व्यापार को मजबूत करना है।

योजना के नियमों के मुताबिक, वाहन खरीदने वाले मछली पालकों को गाड़ी की कुल लागत का 30 प्रतिशत हिस्सा या ज्यादा से ज्यादा 2.25 लाख रुपये की आर्थिक मदद सरकार की तरफ से दी जाएगी। जिला मत्स्य अधिकारी जगदीश चंद्र के अनुसार, सरकार के इस कदम से छोटे और मध्यम दर्जे के मछली किसानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा। अपनी गाड़ी होने से किसान मछलियों को समय पर मंडी और बाजार तक पहुंचा सकेंगे। इससे न केवल भाड़े का खर्चा बचेगा, बल्कि किसानों की कमाई भी बढ़ेगी।

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इस सब्सिडी योजना का फायदा लेने के लिए मत्स्य विभाग ने कुछ जरूरी नियम और कागजात तय किए हैं। जो किसान इस योजना के तहत गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उन्हें इन कागजातों के साथ विभाग में आवेदन करना होगा:

  1. आवेदक का हरियाणा का स्थायी निवासी होना और उम्र कम से कम 18 साल होना अनिवार्य है।
  2. आवेदक के पास परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) का होना सबसे जरूरी है।
  3. योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति किसी भी सरकारी या अर्ध-सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
  4. आवेदन फॉर्म के साथ मत्स्य विभाग और किसान के बीच हुए अनुबंध का पत्र लगाना होगा।
  5. पहचान के लिए जन्म प्रमाण पत्र, अपना आईडी प्रूफ और मत्स्य प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र (ट्रेनिंग सर्टिफिकेट) जमा करना होगा।
  6. गाड़ी खरीदने के बाद उसका जीएसटी (GST) बिल या रसीद, गाड़ी का बीमा, वाहन की फोटो और ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी देनी होगी।
     
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