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जानिए कैसे मिलेगा पशुपालको को कम ब्याज पर ऋण .........................

उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने पशुपालकों से पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है। छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य संबद्ध क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है।

 
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उपायुक्त पार्थ गुप्ता जी ने कहा पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाएं पशुपालक

 पशुपालक को ऋण का केवल 4 प्रतिशत ब्याज के हिसाब से करना होगा भुगतान

उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने पशुपालकों से पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ उठाने का आह्वान करते हुए कहा कि इस योजना के तहत गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सूअर, मुर्गी के रखरखाव के लिए तीन लाख रुपये तक का ऋण लिया जा सकता है। छोटे किसानों की पशुपालन व अन्य संबद्ध क्षेत्रों से होने वाली आय को बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना चलाई जा रही है।

योजना के तहत किसान अपने पशुओं की देखभाल पर होने वाले खर्च के लिए पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकता है। कोई भी पशुपालक एक लाख 60 हजार रुपये तक की राशि की लिमिट तक का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बिना कोई जमीन गिरवी रखें व बिना किसी प्रकार गारंटी के कोलैटरल सुरक्षा बनवा सकता है। यदि कोई पशुपालक इस राशि से अधिक लिमिट का पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है तो उसे अपनी जमीन गिरवी रखने या कोई गारंटी देना अनिवार्य है।

उपायुक्त ने बताया कि यदि किसी पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक द्वारा लिया गया ऋण एक साल की समय अवधि के दौरान वापिस जमा नहीं करवाया जाता है, तो उसे 12 प्रतिशत सालाना ब्याज की दर से ऋण का भुगतान करना होगा। पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक बाजार में प्रचलित अन्य किसी भी साधारण क्रेडिट, डेबिट कार्ड की भांति किसी भी एटीएम मशीन से राशि निकलवाने या बाजार से खरीदारी करने के लिए प्रमाणित लिमिट अनुसार प्रयोग कर सकता है।

पशुओं की भिन्न-भिन्न श्रेणियों और वित्तीय पैमाने की अवधि के अनुसार ही पशुपालक को पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा ऋण दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक अपने नजदीकी राजकीय पशु चिकित्सालय या बैंक में जाकर पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन कर सकते है। आवेदन करने के लिए पशुपालक को अपने सभी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पशु का बीमा, पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट आदि आवेदन पत्र सहित बैंक में जमा करवाना होगा।

उपायुक्त ने बताया कि पशुधन किसान क्रेडिट कार्ड धारक को सालाना सात प्रतिशत साधारण ब्याज दर पर बैंक द्वारा ऋण दिया जाएगा। यदि कार्डधारक अपने ऋण का समय पर भुगतान करता है तो उसे केंद्र सरकार की तरफ से ब्याज दर तीन प्रतिशत की छूट मिल जाएगी और उसे केवल 4 प्रतिशत के हिसाब से ही ऋण चुकाना होगा। कार्डधारक द्वारा ऋण की राशि जरूरत के अनुसार समय-समय पर ली जा सकती है और सुविधा अनुसार जमा करवाई जा सकती है। कार्ड धारक को ऋण राशि निकलवाने या खर्च करने के एक साल की अवधि के अंदर किसी भी एक दिन ऋण की पूरी राशि को जमा करवाना अनिवार्य है।

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