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मौलिक अधिकारों पर निबंध

फ्रांसीसी नेशनल असेंबली द्वारा 1789 में “दी डिक्लेरेशन ऑफ़ राइट्स ऑफ़ मैन” को अपनाया गया था। अमरीकाके संविधान में मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) पर एक सेक्शन भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया जिसे दिसंबर 1948 में बनाया गया था।
 
1947 में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने भविष्य के सुशासन के लिए शपथ ली। इसने एक संविधान की मांग की जो भारत के सभी लोगों को – न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, नौकरी के समान अवसर, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, संघ, व्यवसाय और कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन कार्रवाई की गारंटी देता है। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं की गारंटी भी दी गई।

    मौलिक अधिकार ऐसे मूलभूत अधिकार है जो लोगों को सुगमता से जीवन जीने के लिए शक्ति प्रदान करते है। मौलिक अधिकार भारत के संविधान में निहित अधिकार है, जो प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार प्रदान करते है। फ्रेंच क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के बाद नागरिकों को मौलिक अधिकार (फंडामेंटल राइट्स) प्रदान करने की आवश्यकता महसूस हुई।

फ्रांसीसी नेशनल असेंबली द्वारा 1789 में “दी डिक्लेरेशन ऑफ़ राइट्स ऑफ़ मैन” को अपनाया गया था। अमरीकाके संविधान में मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) पर एक सेक्शन भी शामिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया जिसे दिसंबर 1948 में बनाया गया था। इसमें लोगोंके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकार शामिल थे। भारत में नागरिकों के मूल अधिकारों के रूपमें धार्मिक और सांस्कृतिक अधिकारों को शामिल करने का सुझाव 1928 में नेहरू समिति की रिपोर्ट ने दिया था।

मौलिक अधिकारोंका महत्व

1947 में स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा ने भविष्य के सुशासन के लिए शपथ ली। इसने एक संविधान की मांग की जो भारत के सभी लोगों को – न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता, नौकरी के समान अवसर, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, विश्वास, संघ, व्यवसाय और कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन कार्रवाई की गारंटी देता है। इसके साथ ही अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष सुविधाओं की गारंटी भी दी गई।

निष्कर्ष

संविधान में व्यक्त समानता का अधिकार भारत गणराज्य में लोकतंत्र की संस्था के प्रति एक ठोस कदम के रूप में है। भारतीय नागरिकों को इन मौलिक अधिकारों (फंडामेंटल राइट्स) के माध्यम से आश्वासन दिया जा रहा है कि वे जब तक भारतीय लोकतंत्र में रहेंगे तब तक वे अपने जीवन को सद्भाव में जी सकते हैं।

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