बौनों के लिए भत्ता | Allowance for dwarfs
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हरियाणा सरकार बौनों को 2250 रुपये प्रति माह मासिक पेंशन प्रदान करती है।
हरियाणा बौना भत्ता योजना कब शुरू की गई थी?
- हरियाणा बौना भत्ता योजना वर्ष 2006 में शुरू की गई थी।
- प्रदेश के विभिन्न भागों में रहने वाले बौने व्यक्तियों को भत्ता दिया जा रहा है 3 फीट 8 इंच या उससे कम ऊंचाई वाले पुरुष और 3 फीट 3 इंच या उससे कम ऊंचाई वाली महिलाएं (70% विकलांग के बराबर) मासिक भत्ते की हकदार हैं।
अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर जाएं
इस योजना के तहत लाभार्थियों, बजट और किए गए व्यय का विवरण निम्नानुसार है:-
Year | Beneficiaries | Budget(Rs. in Lakh) | Expenditure(Rs. in Lakh) |
---|---|---|---|
2017-18 | 28 | 7.00 | 5.66 |
2018-19 | 27 | 7.00 | .6.58 |
2019-20 | 40 | 8.16 | .8.16 |
2020-21 | 41 | – | 10.53 |
फ़ायदे:
भत्ता दर: रुपये 1,800 प्रति माह (01-11-2017 से प्रभावी)
आवेदन कैसे करें
ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से
बौना भत्ता :- बोना भट्टा योजना की शुरुआत से बहुत से बौने व्यक्ति इस योजना के तहत मासिक पेंशन का लाभ ले रहे है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। इस लेख की सहायता से हम आपको बताएंगे कि आपको किन दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है और आवेदन प्रक्रिया को कैसे पूरा करें। तो, इन सभी प्रमुख बिंदुओं को जानने के लिए हमारे इस लेख के साथ बने रहें।
बौना व्यक्तियों के लिए हरियाणा सरकार द्वारा बौना भत्ता योजना शुरू की गई है। बौनापन से पीड़ित कोई भी व्यक्ति हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही हरियाणा बोना भट्टा योजना का लाभ उठा सकता है। इस योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य के बौने व्यक्तियों को मासिक पेंशन की सुविधा प्रदान कर रही है।
हरियाणा बौना भत्ता योजना क्या है ?
हरियाणा बोना भट्टा योजना एक मासिक पेंशन योजना है जिसके लाभार्थी बौने ही होते हैं। हरियाणा सरकार बौनों को 2250 रुपये प्रति माह मासिक पेंशन प्रदान करती है। राज्य सरकार समय-समय पर पेंशन राशि में वृद्धि करती है।
हरियाणा बौना पेंशन योजना के लिए पात्रता
- बौने वर्ग के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पुरुषों की लंबाई 3 फीट 8 इंच और महिलाओं की लंबाई 3 फीट 3 इंच या उससे कम होनी चाहिए।
- बौने नागरिक की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए।
- हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए। इसके अलावा, इस योजना के लिए आवेदन करने से पहले कम से कम एक वर्ष के लिए हरियाणा राज्य में निवास की आवश्यकता होगी।
- आवेदक की स्वयं या परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
- आवेदक के पास हरियाणा राज्य के नाम से एक बैंक खाता होना चाहिए।
- आवेदक केंद्र सरकार, राज्य सरकार या किसी निजी वित्तीय संस्थान से कोई पेंशन लाभ प्राप्त नहीं कर रहा है
हरियाणा बौना पेंशन योजना के लिए दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को जिला चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन से बौनापन का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- जन्म प्रमाणपत्र।
- आय प्रमाण पत्र।
- बैंक खाते के प्रथम पृष्ठ की फोटोकॉपी।
- आवास प्रमाण पत्र।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना जरूरी होगा।
- आवेदक की वर्तमान की पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो।
- जाति प्रमाण पत्र।
- हरियाणा बौना भत्ता योजना के तहत वर्तमान में कितना भुगतान किया जाता है?
- वर्तमान में हरियाणा बौना भत्ता योजना के तहत कुल 2250 रुपये प्रति माह का भुगतान किया जाता है।
हरियाणा बौना भत्ता योजना के लिए आवेदन करने की पात्रता क्या है ?
- आवेदक की लंबाई 3 फीट 8 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक की हाइट 3 फीट 3 इंच से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- हरियाणा बौना पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं?
- बौनेपन का प्रमाण पत्र (सिविल सर्जन द्वारा जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा), आधार कार्ड, कोई भी पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता, मोबाइल नंबर, रंगीन फोटो, परिवार पहचान पत्र
- क्या मुझे इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए हरियाणा का निवासी होना चाहिए?
- इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक को हरियाणा राज्य का स्थायी नागरिक होना चाहिए।
हरियाणा बौना पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
अटल सेवा केंद्र की मदद से हरियाणा बौनी पेंशन योजना के लिए आवेदन किया जा सकता है।