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Presidential Election 2022 : राष्ट्रपति चुनाव की तारीख का ऐलान, 18 जुलाई को मतदान, जानिए कौन डाल सकता है वोट?

राष्ट्रपति चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक, यानी कि कुल 4809 मतदाता वोट देंगे।
 
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15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी

29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी 

18 जुलाई को वोटिंग होगी

Presidential Election 2022: चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक, यानी कि कुल 4809 मतदाता वोट देंगे।

Presidential Election 2022: चुनाव आयोग ने वीरवार को राष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। देश के सांसद और विधायक नया राष्ट्रपति चुनने के लिए 18 जुलाई को मतदान करेंगे जबकि वोटों की गिनती 21 जुलाई को होगी। 21 जुलाई को ही इस चुनाव का नतीजा भी आ जाएगा और देश के नए राष्ट्रपति का नाम भी सामने आ जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है। संविधान के अनुच्छेद 62 के अनुसार, अगले राष्ट्रपति का चुनाव कार्यकाल पूरा होने से पहले होना चाहिए। 2017 में, भारत के राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 17 जुलाई को हुआ था और परिणाम 20 जुलाई को घोषित किया गया था।

चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने  प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए आयोग अपनी ओर से कलम देगा। यदि कोई चुनाव आयोग द्वारा दी गई कलम के अलावा किसी और कलम का इस्तेमाल करता है तो उसका वोट अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में 776 सांसद और 4033 विधायक, यानी कि कुल 4809 मतदाता वोट देंगे। इस चुनाव में व्हिप लागू नहीं होगा और मतदान पूरी तरह से गुप्त होगा।

चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि 15 जून को चुनाव की अधिसूचना जारी होगी, 29 जून को नामांकन की आखिरी तारीख होगी और 18 जुलाई को वोटिंग होगी। 21 जुलाई को मतगणना संपन्न होने के साथ ही देश के नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान हो जाएगा।

निर्वाचक मंडल के सदस्य करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव

एक राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी शामिल होते हैं। विधान परिषदों के सदस्य और मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल का हिस्सा नहीं होते हैं।

निर्वाचन आयोग ने गुरुवार (9-जून-2022) को राष्ट्रपति चुनाव की तारीख की तारीखों का ऐलान किया। चुनाव आयोग ने बताया राष्ट्रपति चुनाव के अधिसूचना 15 जून, नामांकन 29 जून, चुनाव 18 जुलाई और परिणाम 21 जुलाई को घोषित किया जाएगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो रहा है और अगले राष्ट्रपति का चुनाव इससे पहले ही होना है। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों के  निर्वाचक मंडल के सदस्यों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी समेत सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है।

निर्वाचक मंडल में राज्यसभा या लोकसभा या विधानसभाओं के नामांकित सदस्य मतदान के योग्य नहीं होते हैं और वे चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसी तरह विधान परिषदों के नामित सदस्य भी राष्ट्रपति चुनाव में मतदाताओं के तौर पर शामिल नहीं होते हैं। 2017 में राष्ट्रपति चुनाव 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी।

कौन डाल सकता है वोट?

राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के अलावा सभी राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और संघ शासित प्रदेश पुडुचेरी के विधानसभा के सदस्य वोट डाल सकते हैं.

राज्यसभा, लोकसभा या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है. ऐसे ही, राज्यों के विधान परिषदों के सदस्यों को भी राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा लेने का अधिकार नहीं है. गौरतलब है कि 2017 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान 17 जुलाई को हुआ था और मतगणना 20 जुलाई को हुई थी.

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