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हरियाणा में कार्यरत दिल्ली के मतदाताओं को 5 फरवरी को मिलेगा सवैतनिक अवकाश।

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरियाणा के राजनीतिक दल भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
 
न्यूज
इस कानून के अनुसार, किसी भी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए आवश्यक अवकाश देना अनिवार्य है।

 दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 5 फरवरी को मतदान होगा। इस दौरान दिल्ली में मतदाता के रूप में पंजीकृत वे सभी कर्मचारी, जो हरियाणा में कार्यरत हैं, मतदान करने के लिए सवैतनिक अवकाश प्राप्त करेंगे। हरियाणा सरकार ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत सरकारी, अर्ध-सरकारी, शैक्षणिक, बोर्ड, निगम और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को यह सुविधा दी जाएगी।

हरियाणा सरकार का फैसला

हरियाणा सरकार ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में मतदाता कर्मचारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए 5 फरवरी को सवैतनिक अवकाश देने की घोषणा की है। यह अवकाश केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो हरियाणा में कार्यरत हैं, लेकिन दिल्ली के मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, सरकारी कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, बोर्ड और निगमों के अलावा, हरियाणा में स्थित विभिन्न कारखानों, दुकानों और निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी।

कानूनी प्रावधान

भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135-बी के तहत किसी भी चुनाव में मतदान के दिन उस क्षेत्र में कार्यरत मतदाताओं को सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान है। इसी प्रावधान के आधार पर हरियाणा सरकार ने अधिसूचना जारी की है ताकि कोई भी कर्मचारी अपने मताधिकार के प्रयोग से वंचित न रहे। इस कानून के अनुसार, किसी भी नियोक्ता को अपने कर्मचारियों को मतदान के लिए आवश्यक अवकाश देना अनिवार्य है। यदि कोई नियोक्ता अपने कर्मचारी को मतदान के लिए छुट्टी देने से मना करता है, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।

चुनाव प्रचार में जुटे हरियाणा के नेता

दिल्ली विधानसभा चुनाव में हरियाणा के राजनीतिक दल भी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी सहित कई मंत्री और विधायक दिल्ली के विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा और दिल्ली की भौगोलिक और सामाजिक निकटता को देखते हुए यहां के चुनाव प्रचार में हरियाणा के नेताओं की महत्वपूर्ण भूमिका बनी रहती है।

चुनाव प्रक्रिया और परिणाम

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 5 फरवरी को मतदान होगा और 8 फरवरी को मतगणना के बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। इस बार का चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है क्योंकि विभिन्न राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं।

निजी कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए राहत

अक्सर देखने में आता है कि निजी क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों को मतदान के लिए अवकाश नहीं मिल पाता है, जिससे वे अपने मताधिकार का उपयोग करने से वंचित रह जाते हैं। लेकिन इस बार हरियाणा सरकार की अधिसूचना के तहत निजी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी यह सुविधा मिलेगी।

निष्कर्ष

हरियाणा सरकार का यह निर्णय लोकतंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह सुनिश्चित करेगा कि हरियाणा में कार्यरत दिल्ली के मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इससे चुनाव प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता और भागीदारी सुनिश्चित होगी।

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