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Financial assistance to non-school going children with disabilities (below 18 years) | स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों (18 वर्ष से कम) को वित्तीय सहायता

 
इस योजना के तहत 0-18 वर्ष की आयु वर्ग के मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं अनेक विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जो अपनी निःशक्तता के कारण औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में भाग नहीं ले पाते हैं। वे पूरी तरह से अपने माता-पिता और रिश्तेदारों पर निर्भर हैं और उन्हें अपने परिवारों की निरंतर देखरेख और देखभाल की आवश्यकता है। आवेदक के परिवार में ऐसे प्रत्येक विकलांग बच्चे को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी।
 
Financial assistance to non-school going children with disabilities (below 18 years) |

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर जाएं

लाभार्थी:
गैर-स्कूल विकलांग बच्चे (18 वर्ष से कम)

फ़ायदे:
भत्ते की दर: रुपये 1,200 प्रति माह (01-11-2017 से प्रभावी)

आवेदन कैसे करें
ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से


राज्य सरकारें राज्य के कमजोर वर्गों को वित्तीय सहायता प्रदान करने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए विभिन्न योजनाएं शुरू कर रही हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों के लिए एक योजना शुरू की है।

हरियाणा सरकार ने शारीरिक और मानसिक अक्षमता के कारण स्कूल नहीं जा पाने वाले बच्चों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है।

योजना के तहत मानसिक और शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों के माता-पिता को 500 रुपये की मासिक सहायता दी जाएगी।


क्या कहती है योजना- क्या है योजना

इस योजना के तहत 0-18 वर्ष की आयु वर्ग के मानसिक रूप से विक्षिप्त एवं अनेक विकलांग बच्चों को आर्थिक सहायता दी जाती है, जो अपनी निःशक्तता के कारण औपचारिक शिक्षा, प्रशिक्षण आदि में भाग नहीं ले पाते हैं। वे पूरी तरह से अपने माता-पिता और रिश्तेदारों पर निर्भर हैं और उन्हें अपने परिवारों की निरंतर देखरेख और देखभाल की आवश्यकता है। आवेदक के परिवार में ऐसे प्रत्येक विकलांग बच्चे को इस योजना के तहत वित्तीय सहायता स्वीकार्य होगी।

योजना के लाभार्थी- कौन आवेदन कर सकता है

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना से गैर-स्कूल जाने वाले विकलांग बच्चों को लाभ मिलेगा जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है।

योजनान्तर्गत भत्ता- योजनान्तर्गत वित्तीय सहायता

इस योजना के तहत, हरियाणा सरकार स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों के माता-पिता और अभिभावकों को प्रति माह 1,200 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।
योजना की शर्तें

  • योजना का लाभ उठाने के लिए स्कूल न जाने वाले विकलांग बच्चों के माता-पिता की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
  • आवेदक को जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में आवेदन करना होगा।
  • हालांकि, यह आवश्यक है कि वे किसी अन्य योजना के तहत पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आर्थिक सहायता मिलने से गरीब दिव्यांग विद्यार्थियों का स्कूल जाने का सपना साकार होगा।
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