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Haryana News: ग्रुप डी कर्मचारियों के बाद आंगनबाड़ी कर्मचारियों को हरियाणा सरकार ने दी खुशखबरी, फटाफट देखें नया आदेश

हरियाणा सरकार ने आंगनबाड़ी सहायिकाओं (हेल्पर) से कार्यकर्ता (वर्कर) पद पर पदोन्नति के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। पदोन्नति अब खंड स्तर पर 50% कोटे पर होगी। आयु सीमा समाप्त कर सेवानिवृत्ति तक पदोन्नति का रास्ता साफ कर दिया है। प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश जारी किए गए हैं।
 
Women and Child Development Department Haryana official order for Anganwadi Helper to Worker promotion, हरियाणा आंगनबाड़ी पदोन्नति आदेश 2026

Haryana News: महिला एवं बाल विकास विभाग ने ग्रुप डी कर्मचारियों के बाद अब आंगनबाड़ी सहायिका से कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। इस नए आदेश से प्रदेश की हजारों आंगनबाड़ी कर्मियों को सीधा फायदा होगा।

जारी आदेश के अनुसार, आंगनबाड़ी सहायिका से कार्यकर्ता पद पर पदोन्नति अब खंड स्तर पर 50 प्रतिशत कोटे के आधार पर की जाएगी। विभाग ने साफ किया है कि पदोन्नति के लिए आयु सीमा 60 वर्ष तक मान्य होगी, यानी कर्मचारी सेवानिवृत्ति की उम्र तक पदोन्नति के पात्र रहेंगे।

अब तक विधवा हेल्पर 50 वर्ष और अन्य सामान्य वर्कर 45 वर्ष की उम्र तक ही पदोन्नति की पात्र होती थीं। नए आदेश में आयु की इस शर्त को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है। अब कोई भी आंगनबाड़ी सहायिका सेवानिवृत्ति (60 वर्ष) से एक दिन पहले भी कार्यकर्ता पद पर पदोन्नत हो सकेगी। हालांकि, पदोन्नति के लिए अनुभव की अनिवार्य शर्त जारी रहेगी। दसवीं पास हेल्पर के पास 10 साल और 12वीं पास हेल्पर के पास 5 साल का अनुभव अनिवार्य रहेगा।

पदोन्नति और भर्ती की समयसीमा तय

विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कई जिलों में लंबे समय से पदोन्नति नहीं हो पा रही थी, जिससे खाली पदों की संख्या लगातार बढ़ रही थी। नई गाइडलाइन के तहत इस प्रक्रिया को तेज करने का निर्णय लिया गया है। पदोन्नति की प्रक्रिया 30 अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इसी प्रकार पदोन्नति के बाद जो पद खाली होंगे, उन पर 30 जून तक नई भर्ती की जाएगी।
 

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