Haryana News: कर्मचारियों को गेहूं खरीदने के लिए 27,000 रुपये देगी हरियाणा सरकार, 7 मई तक उठा सकते है लाभ
मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह सुविधा केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगी जो अपने या अपने परिवार की के खाने के लिए गेहूं खरीद रहे हैं। व्यावसायिक खरीद पर इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। इस एडवांस राशि का भुगतान कर्मचारी आसानी से किस्तों में कर सकेंगे, जिससे अचानक बड़ी राशि निकालने का दबाव नहीं रहेगा ।
गेहूं खरीद एडवांस का लाभ उठाने के लिए ये है आवेदन प्रक्रिया और नियम
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक कर्मचारियों को 7 मई 2026 तक आवेदन करना अनिवार्य है। आवेदन करते समय निम्नलिखित नियमों और प्रक्रिया का विशेष ध्यान रखना होगा:
- आवेदन का समय: फॉर्म केवल शाम 4 बजे से शाम 5 बजे के बीच ही स्वीकार किए जाएंगे। इस समय के बाद कोई भी आवेदन मान्य नहीं होगा ।
- फॉर्म कहां मिलेगा: आवेदन फॉर्म मुख्य सचिवालय की आधिकारिक वेबसाइट www.csharyana.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।
- जमा करने का स्थान: भरा हुआ फॉर्म अकाउंट्स एंड पार्टीशन ब्रांच में जमा कराना होगा।
- सबूत देना जरूरी: एडवांस राशि लेने के एक महीने के भीतर कर्मचारियों को सर्टिफिकेट देना होगा कि यह राशि केवल गेहूं खरीदने में ही खर्च की गई है।
ग्रुप डी कर्मचारियों को राहत, लेकिन ये वर्ग नहीं उठा पाएंगे लाभ
हालांकि यह राहत ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात है, लेकिन सरकार ने इसके लिए कुछ सख्त शर्तें भी रखी हैं। अगर पति और पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में हैं, तो उनमें से केवल एक को ही यह एडवांस दिया जाएगा। वहीं, अस्थायी कर्मचारियों को इसका लाभ पाने के लिए किसी स्थायी कर्मचारी की सिफारिश लेनी होगी।
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सरकार के एक प्रवक्ता ने स्पष्ट किया है कि डेपुटेशन पर गए कर्मचारियों, वर्क-चार्ज्ड, कंटिंजेंट, दैनिक मजदूरों और अनुबंध कर्मचारियों को यह सुविधा बिल्कुल नहीं मिलेगी। यह लाभ केवल नियमित चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ही बनाया गया है । सरकार का मानना है कि किस्तों में भुगतान की सुविधा मिलने से परिवार के लिए अनाज खरीदना आसान हो जाएगा और आर्थिक दबाव कम होगा।
