Haryana News: सरल पोर्टल पर मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक सहायता हुई आसान।
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
Chopta plus : मुख्यमंत्री राहत कोष से इलाज के लिए आर्थिक मदद लेने की प्रक्रिया अब सरल हो गई है। अब परिवार पहचान पत्र के जरिये सरल पोर्टल पर आवेआसानी से किया जा सकता है। आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी सहायता मिलेगी। इलाज खर्च का 25% मिलेगा जिसकी अधिकतम सीमा एक लाख रुपये है
1. इलाज सहायता हेतु प्रक्रिया हुई सरल |
2. सरल पोर्टल से करें आसानी से आवेदन |
3. अधिकतम सहायता राशि एक लाख रुपये |
मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत इलाज के लिए वित्तीय सहायता की सुविधा सरल पोर्टल पर दी जा रही है। इससे यह प्रक्रिया और अधिक सरल एवं आसान हो गई है।
उपायुक्त अजय कुमार ने बताया कि आवेदक अपनी पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल आदि जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष (सीएमआरएफ) से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी मिलेगा लाभ
योजना में किए गए बदलावों के तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो रही है, तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को भी इस योजना के तहत लाभ मिलेगा।
तहसीलदार करेगा आवेदन करने वाले का वेरिफिकेशन
आवेदन करने पर इसे क्षेत्र के सांसद, विधायक, अध्यक्ष जिला परिषद, अध्यक्ष ब्लॉक समिति, मेयर/एमसी अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा। ये जनप्रतिनिधि पांच दिन के भीतर अपनी सिफारिशों के साथ उपायुक्त कार्यालय को भेजेंगे।
