Haryana Sarkar Scheme: हरियाणा सरकार की इस योजना से आप शुरू कर सकते हैं अपना बिजनेस, जानिए क्या हैं नियम और शर्तें
हरियाणा समाचार: हरियाणा सरकार द्वारा कोरोना के समय में आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना शुरू की गई है, इस योजना के तहत अपना लघु उद्योग शुरू करने के लिए 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है।
![हरियाणा सरकार योजना:](https://www.choptaplus.in/static/c1e/client/96839/uploaded/f5aafc9cd82c0609cb97b04bd3d0e607.jpg)
हरियाणा समाचार: हरियाणा सरकार द्वारा वैसे उन्होंने राज्य के लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। लोगों को इन योजनाओं का लाभ भी मिल रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कोरोना वायरस को देखते हुए एक विशेष योजना शुरू की थी। इस योजना को 'आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना' कहा जाता है और यह उन लोगों को लाभान्वित करती है जो अपना लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं। योजना के तहत सरकार द्वारा केवल 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है। 2 फीसदी ब्याज पर कर्ज दिया
आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना का मुख्य उद्देश्य उन बेरोजगारों को महामारी के दौरान सशक्त बनाना है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं। हरियाणा में जहां डीआरआई योजना के तहत 4 फीसदी ब्याज पर कर्ज दिया जाता है। वहीं आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना के तहत मात्र 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण दिया जाता है। इस योजना से हरियाणा में लगभग 3 लाख लोगों को लाभ होगा। इस योजना के तहत अपना लघु उद्योग शुरू करने के लिए 15,000 रुपये का ऋण 2 प्रतिशत ब्याज पर दिया जाता है।
ऋण के लिए आवश्यक ये पात्रता
• इस योजना का लाभ केवल हरियाणा के मूल निवासियों को ही मिलेगा।
• जिन लोगों का पहले से कोई व्यवसाय है, उन्हें ये लाभ नहीं मिल सकते हैं।
• जिन लोगों ने पहले बैंक से कर्ज लिया है, लेकिन उसे चुकाया नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
• जो बैंक डिफॉल्टर हैं वे इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं।
• अगर कोई व्यक्ति टैक्स भरता है तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।
वही आपको बता दें कि इस योजना के तहत लोन लेकर और खुद का व्यवसाय शुरू कर दूसरों के लिए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं. लाभार्थियों द्वारा प्राप्त धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है। यह योजना गरीब परिवारों को आय सृजन प्रदान करेगी।