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दिल्ली के स्कूलों के प्राथमिक व पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में एडमिशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी, खाली सीटों पर ऐसे होगा दाखिला

शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने एक आदेश में ये दिशा निर्देश जारी किए हैं आदेश के मुताबिक छात्रों को पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। ये गाइडलाइंस अभी तक दिल्ली के स्कूलों में हुए एडमिशन के बाद बची खाली सीटों के लिए हैं। क्या आपके बच्चे का एडमिशन दिल्ली
 

शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने एक आदेश में ये दिशा निर्देश जारी किए हैं आदेश के मुताबिक छात्रों को पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा। ये गाइडलाइंस अभी तक दिल्ली के स्कूलों में हुए एडमिशन के बाद बची खाली सीटों के लिए हैं।

 

 

क्या आपके बच्चे का एडमिशन दिल्ली के स्कूलों में अभी नहीं हो पाया है, तो आपके लिए खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने प्राथमिक कक्षाओं  और पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में एडमिशन के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं । ये गाइडलाइंस अभी तक दिल्ली के स्कूलों में हुए एडमिशन के बाद बची खाली सीटों के लिए हैं। शिक्षा निदेशालय (डीओई) ने एक आदेश में ये दिशा निर्देश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक छात्रों को पहले आओ और पहले पाओ के आधार पर एडमिशन दिया जाएगा ।

 

 

जानें क्या हैं गाइडलाइंस…
विद्यार्थियों को दूसरी से पांचवीं कक्षा में 11 मई से पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेज़ की अनुपलब्धता के कारण किसी भी दिव्यांग, अनाथ, प्रवासी या बेघर को प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा अगर कोई विद्यार्थी पिछले सत्रों के दौरान लंबे समय से अनुपस्थित रहने के बाद स्कूल में दोबारा दाखिला लेना चाहता है तो उसे प्रवेश से मना नहीं किया जाना चाहिए । दिल्ली सरकार ने बुधवार को शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए अपने स्कूलों में पूर्व प्राथमिक और प्राथमिक कक्षाओं की खाली सीटों पर दाखिले के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

 

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