सिरसा न्यूज . हाईकोर्ट ने शनि मंदिर की दुकान पर कब्जे के केस का किया निपटारा, खाली करने के दिए आदेश।

सिरसा। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बीते दिवस अहम फैसला सुनाते हुए नोहरिया बाजार स्थित प्राचीन शनिदेव मंदिर की दुकान पर कब्जे के केस का निपटारा किया। हाईकोर्ट में चल रहे सुशील कुमार बनाम श्री शनिदेव मंदिर केस में फैसला सुनाते हुए विद्वान न्यायधीश श्री सुवीर सहगल आदेश दिए कि केस को डिस्पॉस ऑफ करने के आदेश दिये।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के इस निर्णय के बाद प्राचीन श्री शनिदेव मंदिर(प्राचीन शनि धाम) के मुख्य गेट के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में चल रहे केस की विवादित दुकान मंदिर के मुख्य गेट के साथ लगती है, जिस कारण मंदिर के मुख्य गेट के निर्माण का कार्य रूका हुआ था।
श्री शनिदेव मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित श्रद्धालुओं व शहर के गणमान्य जनों ने माननीय न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया और इसे ऐतिहासिक निर्णय बताते हुए कहा कि यह निर्णय उन लोगों के लिए सबक है जो धार्मिक स्थलों की दुकान पर वर्षों तक किराए पर रहते हैं और बाद में कब्जा करने की नीयत से अदालत में चले जाते हैं।
श्री शनिदेव मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों आनंद भार्गव, चंद्रमोहन भृगुवंशी ने बताया कि प्राचीन श्री शनिदेव मंदिर की यह दुकान करीब 50 सालों से किराए पर थी। उक्त दुकान कन्हैया लाल को किराए पर दी हुई थी, बाद में उसका बेटा सुशील उस दुकान में कपड़े प्रैस करने का काम करने लगा। मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों सहित गणमान्य लोगों ने उसे दुकान खाली करने का आग्रह किया ताकि मंदिर का निर्माण हो सके।
परंतु वह पहले सिरसा अदालत में चला गया, जहां से केस हार गया। इसके बाद वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चला गया। हाईकोर्ट में 2015 से चल रहे इस निर्णय में अहम फैसला सुनाते हुए माननीय न्यायधीश सुवीर सहगल ने श्री शनिदेव मंदिर के पक्ष में निर्णय देते हुए केस को निपटान करने के आदेश देते हुए दुकान खाली करने को कहा है।
श्री शनिदेव मंदिर चेरिटेबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों आनंद भार्गव, चंद्रमोहन भृगुवंशी ने बताया कि अब मंदिर का मुख्य गेट भव्य बनाया जाएगा। वर्णनीय है कि प्राचीन श्री शनिधाम मंदिर शहर के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है और जीणोद्धार के बाद इसे भव्य रूप प्रदान किया गया है।