https://www.choptaplus.in/

सिरसा नगर परिषद क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध.

मतगणना समाप्त होने तक शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी।

 
HARYANA NEWS
चुनाव वाले क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, शराब की दुकानें और अन्य स्थानों पर शराब बेचने या परोसने पर रोक होगी।

सिरसा, 01 मार्च। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सिरसा नगर परिषद में 2 मार्च को अध्यक्ष और सभी वार्डों के सदस्यों के लिए वोटिंग और  12 मार्च को मतगणना होगी। चुनाव के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने शराब की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया है।

जारी आदेश के अनुसार, चुनाव वाले क्षेत्रों में होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, शराब की दुकानें और अन्य स्थानों पर शराब बेचने या परोसने पर रोक होगी।

जिलाधीश शांतनु शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 13डी  और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 सी के तहत आदेश जारी किए हैं।

आदेश जारी होने के साथ सिरसा नगर परिषद क्षेत्र में 2 मार्च को मतदान समाप्त होने तक तथा 12 मार्च को मतगणना के दिन मतगणना समाप्त होने तक शराब बेचने और परोसने की अनुमति नहीं होगी।

आदेशों की अवहेलना करने वाले के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

Thanking you,

with Warm Regards,

District Public Relations Officer, Sirsa

Mini Secretariat,

Excise & Sale tax Building, 4th Floor,

Tel: 01666-247201

Rajasthan