राजीव गांधी परिवार बीमा योजना | Rajiv Gandhi Family Insurance Scheme
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राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए पात्रता-
- आवेदक मूल रूप से हरियाणा का होना चाहिए।
- दुर्घटना में मृत्यु/अंग क्षति के मामले में
- केवल 18 से 60 वर्ष की आयु के लोग ही लाभ के पात्र होंगे।
- पीड़ित का नाम मतदाता सूची या राशन कार्ड में जोड़ा जाए।
- आवेदक की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो भी आपको इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लाभ-
- दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रितों को एक लाख रुपये की राशि दी जाती है।
- 50,000 दो अंगों, दो आंखों और एक अंग के नुकसान के लिए।
- एक आंख और एक अंग खराब होने पर 25 हजार रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
Sl No | Years | Budget | Actual Expenditure | Beneficiaries |
---|---|---|---|---|
1 | 2014-15 | 50.00 | 40.40 | 4170 |
2 | 2015-16 | 50.00 | 47.47 | 4873 |
3 | 2016-17 | 52.70 | 42.60 | 4260 |
4 | 2017-18 | 20.00 | 12.81 | 1281 |
5 | 2018-19 | 5.00 | 0.66 | 67 (upto 30.06.2018) |
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया-
राज्य सरकार 1.4.2006 से राजीव गांधी परिवार बीमा योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत, 18-60 वर्ष की आयु समूह में आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजा दिया जाता है, जो हरियाणा के निवासी हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड और आय है। करदाता और सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।
अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट https://socialjusticehry.gov.in पर जाएं
Sl No | Category | Compensation |
---|---|---|
1 | In case of death | Rs. 1.00 lakh |
2 | In case of Permanent Disability | Rs. 1.00 lakh |
3 | In case of Loss of two limbs, two eyes, one limb and ony eye. | Rs. 50,000 |
4 | In case of Loss of one eye or one limb | Rs. 25,000 |
लाभार्थी:
आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता के मामले में, कुल/आंशिक विकलांगता मुआवजा प्रदान किया जाता है संलग्न फाइल में अधिक जानकारी प्रदान की गई है।
फ़ायदे:
दुर्घटना में मृत्यु/स्थायी अपंगता रु. दो अंग गायब, दो आंखें, एक अंग और एक आंख 50,000 रु. एक आंख या एक अंग की हानि 25,000 रुपये।
आवेदन कैसे करें
राज्य सरकार 1.4.2006 से ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र के माध्यम से राजीव गांधी परिवार बीमा योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत, 18-60 वर्ष की आयु समूह में आकस्मिक मृत्यु/स्थायी विकलांगता के मामले में मुआवजा दिया जाता है, जो हरियाणा के निवासी हैं और जिनका नाम मतदाता सूची में शामिल है या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी राशन कार्ड और आय है। करदाता और सरकारी कर्मचारी नहीं हैं।
अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को एक लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है
राज्य के किसी भी स्थानीय निवासी की अस्वाभाविक मृत्यु होने पर आश्रितों को राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के तहत एक लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। डीसी राजीव रतन ने बताया कि इस योजना का लाभ हरियाणा राज्य के सभी स्थायी निवासियों को दिया जाता है, लेकिन इस योजना का लाभ सरकारी व अर्धशासकीय संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों को नहीं दिया जाता है.
उन्होंने कहा कि इस योजना की खास बात यह है कि पात्र पात्र व्यक्तियों से प्रीमियम के रूप में कोई राशि नहीं ली जाती है। इस योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम आयु के सभी व्यक्तियों को दिया जाता है।
मृतक एवं आवेदक की वार्षिक आय सभी प्रकार से 250,000 रुपये से कम हो तथा दुर्घटना की प्राथमिकी दर्ज की जाये। साथ ही मृतक के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट भी आवेदन के साथ संलग्न की जाए। शरीर के अंगों के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया उसका चिकित्सा प्रमाण पत्र जिसमें उसकी विकलांगता का प्रतिशत दर्शाया गया हो। आवेदन पत्र में आवेदक की बैंक खाता संख्या शामिल होनी चाहिए आवेदन पत्र दुर्घटना/मृत्यु के 6 महीने के भीतर जमा किया जाना चाहिए। सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र संबंधित अनुमंडल अधिकारी (एन) के कार्यालय में जमा किया जाता है। जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि योजना के तहत 211 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्हें 29 लाख 50 हजार की सहायता दी जाएगी।दुर्घटना के बाद व्यक्ति के साथ-साथ उसके पूरे परिवार को काफी आर्थिक और मानसिक परेशानी झेलनी पड़ती है।
इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बेहतरीन योजना शुरू की है। दरअसल हम बात कर रहे हैं राजीव गांधी परिवार बीमा योजना की। इस सरकारी योजना के तहत आप अपने परिवार का बीमा करवा सकते हैं।
यह एक तरह की दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत आवेदन करने पर परिवार के किसी भी सदस्य को दुर्घटना होने पर लाभ प्रदान किया जाता है। इसके तहत अलग-अलग नुकसान के लिए अलग-अलग लाभ राशि दी जाती है।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना का उद्देश्य- कभी-कभी दुर्घटना के कारण लोग अपनों को खो देते हैं। कभी-कभी घर में एक ही व्यक्ति होता है जो पैसा कमाता है और उसकी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि वह अपने परिवार का भरण-पोषण नहीं कर पाता है। ऐसी स्थिति को संभालने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की है।
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना क्या है-
यह एक तरह की दुर्घटना बीमा योजना है। इस योजना के तहत स्थानीय निवासी की अस्वाभाविक मृत्यु होने पर आश्रितों को एक लाख रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है। दुर्घटना में मृत्यु होने पर सरकार अधिकतम राशि प्रदान करती है। जबकि अंग खराब होने की स्थिति में लाभार्थी को कम राशि का भुगतान किया जाता है। इस योजना का लाभ हरियाणा के सभी निवासी उठा सकते हैं।राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए पात्रता-
राजीव गांधी परिवार बीमा योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया-
इस योजना में आवेदन करने के लिए आप इसकी अधिकारिक साइट से आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म भरकर संबंधित कार्यालय में जमा करें। आप किसी भी नजदीकी ई-दिशा, अटल सेवा केंद्र से भी आवेदन प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन करने के बाद दुर्घटना पीड़ित के आश्रितों को लाभ दिया जाता है।