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अग्निवीरों को पुलिस की भर्तियों में मिलेगा 20% आरक्षण, जानें इन राज्यों ने की घोषणा।

यह आरक्षण सभी श्रेणियों सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में लागू होगा।
 
जॉब्स
यह 20% आरक्षण आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन जैसे पदों की सीधी भर्ती में लागू होगा।

 Chopta plus: सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि  राज्य की पुलिस भर्ती में अग्निवीरों को 20% क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा कर दी है। यह निर्णय मंगलवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। सरकार का उद्देश्य अग्निपथ योजना के तहत सेवा पूरी कर चुके अग्निवीरों को सम्मानजनक और स्थायी रोजगार का अवसर देना है।

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि यह आरक्षण सभी श्रेणियों सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग में लागू होगा। यदि कोई अग्निवीर SC से है, तो SC कोटे में आरक्षण मिलेगा, और यदि OBC से है, तो OBC कोटे में।

यह 20% आरक्षण आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी पीएसी, आरक्षी घुड़सवार और फायरमैन जैसे पदों की सीधी भर्ती में लागू होगा। इसके तहत चयनित अग्निवीरों को राज्य की पुलिस फोर्स में शामिल किया जाएगा। भर्ती प्रक्रिया में सेवा की अवधि को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट भी दी जाएगी, जिससे अग्निवीरों को अतिरिक्त अवसर मिल सके।

सरकार का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों को देश की सुरक्षा में योगदान देने के बाद एक स्थायी और सुरक्षित भविष्य की दिशा में यह एक सार्थक कदम होगा।

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि हरियाणा और ओडिशा जैसे राज्यों में पहले से ही 10% आरक्षण लागू है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने 20% क्षैतिज आरक्षण देकर एक साहसी और ऐतिहासिक पहल की है।

सरकारी जानकारी के अनुसार, इस फैसले से सबसे पहले प्रभावित होने वाली भर्तियों में कुल 17,879 पदों में अग्निवीरों को आरक्षण दिया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

आरक्षी पीएसी के 9837 पद

आरक्षी पीएसी महिला वाहिनी के 2282 पद

आरक्षी नागरिक पुलिस के 3245 पद

आरक्षी पीएसी/सशस्त्र पुलिस के 2444 पद

आरक्षी घुड़सवार के 71 पद

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