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नाबालिग छात्रा से अश्लील हरकतें करने वाले अध्यापक को पोक्सो कोर्ट ने सुनाई 5 साल की सजा

कोर्ट ने टीचर पर 25 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया

कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह और 8 दस्तावेज पेश किए

 
goluwala
25 अगस्त 2019 को पीड़िता के मामा ने गोलूवाला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया

राजस्थान समाचार : हनुमानगढ़ की पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग छात्रा  से अश्लील हरकत करने के मामले में आरोपी टीचर को दोषी करार दिया है और 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

 

कोर्ट ने टीचर पर 25 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए हैं। विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 25 अगस्त 2019 को पीड़िता के मामा ने गोलूवाला थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था।

 

उन्होंने बताया था कि उसकी नाबालिग भांजी गांव के निजी स्कूल में पढ़ती है। स्कूल में टीचर संदीप सिंह उसकी भांजी के साथ अश्लील हरकतें करता है और परेशान करता है। आरोपी टीचर स्कूल के व्यवस्थापक का रिश्तेदार है। जब उन्होंने संदीपसिंह की शिकायत की तो व्यवस्थापक ने कहा कि उसे स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन उसको निकाला नहीं। एक दिन उनकी भांजी प्रिंसिपल के ऑफिस में गई तो संदीप वहां पर बैठा था। उस समय भी संदीप ने उसके साथ अश्लील हरकत की थी।

इस दौरान आरोपी ने कहा कि उसने शिकायत करके उसका क्या बिगाड़ लिया। लोक अभियोजक ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 5 गवाह और 8 दस्तावेज पेश किए।

सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने आरोपी संदीप सिंह को दोषी करार देते 5 साल कठोर कारावास और 25 हजार 500 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

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