दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा
बूंदी के पोक्सो कोर्ट क्रमांक एक ने नाबालिग से रेप के डेढ़ साल पुराने मामले में दोषी को जज सलीम बदर ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । पुलिस ने 65 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है । मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता ने कोर्ट में 15 गवाह और 17 दस्तावेज पेश किए ।
लोक अभियोजन पक्ष के राकेश ठाकोर ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 18 जुलाई 2021 को सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी । रिपोर्ट में उसने बताया कि 16 जुलाई 2021 को मेरी पत्नी ने लड़की को घरेलू कार्य को लेकर थोड़ा बहुत डांट दिया था । जिसके बाद पीड़िता रात 11 बजे बाद घर से उठ कर चली गई । सुबह जब पीड़िता को देखा तो घर पर नहीं मिली । इधर- उधर तलाश करने और रिश्तेदारों से पता करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला ।
जिसके बाद पीड़िता के पिता ने बूंदी के सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई । 1 महीने बाद सदर थाना पुलिस ने पीड़िता को जयपुर से डिटेन किया और आरोपी जरनैल सिंह उर्फ विक्की( 19) पुत्र सुखदेव सिंह निवासी कोटखेड़ा तालेड़ा जिला बूंदी को जयपुर से गिरफ्तार किया ।मामले में पुलिस ने कोर्ट में चालान पेश किया ।
दोनों पक्षों को सुनने के बाद अभियोजक पक्ष की ओर से 15 गवाह और 17 दस्तावेज पेश करने के बाद पोक्सो कोर्ट क्रमांक 1 के न्यायाधीश सलीम बदर ने आरोपी जरनैल सिंह उर्फ विक्की को नाबालिक के साथ रेप के मामले में दोषी मानते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है और 65 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है ।