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Adani Row: 'मीडिया को प्रतिबंधित नहीं कर सकते', अडानी-हिंडनबर्ग विवाद की रिपोर्टिंग पर रोक लगाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

Adani Row: अडानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से राजनीतिक विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. मामले में रिपोर्ट नहीं करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। अडानी केस को कवर करने वाले मीडिया को रोकने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की अडानी पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट 

 
Adani Row

हिंडनबर्ग रिपोर्ट ऑन अडानी: अडानी समूह पर हिंडनबर्ग रिपोर्ट के मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी। कोर्ट ने शुक्रवार (24 फरवरी) को याचिका खारिज कर दी। भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह मीडिया पर प्रतिबंध नहीं लगा सकते हैं। हम इस मामले में सिर्फ अपना फैसला सुनाएंगे। याचिका वकील एलएल शर्मा की ओर से दायर की गई थी।

इससे पहले, शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से प्रकाशित रिपोर्ट के संबंध में चार याचिकाओं के एक बैच में सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसने अडानी ग्रुप पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। रिपोर्ट आने के बाद अदाणी समूह को 100 अरब डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ।

हिंडनबर्ग रिसर्च के खिलाफ जांच की मांग

याचिका दायर करने वाले वकील एलएल शर्मा ने हिंडनबर्ग रिसर्च के संस्थापक नाथन एंडरसन और भारत में उनके सहयोगियों के खिलाफ जांच और प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सेबी और केंद्रीय गृह मंत्रालय को निर्देश देने की भी मांग की। शर्मा ने लिस्टेड कंपनियों से जुड़ी मीडिया रिपोर्ट्स पर रोक लगाने की भी मांग की थी।

'अपने हिसाब से बनेगी कमेटी'

इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पर्दीवाला की बेंच कर रही है. उन्होंने पहले 17 फरवरी की सुनवाई के दौरान कहा था कि अदालत अपने आप एक समिति नियुक्त करेगी, क्योंकि सरकार के सीलबंद कवर सुझाव को स्वीकार करने से यह आभास हो सकता है कि यह सरकार की ओर से नियुक्त समिति थी। इसलिए कोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में दिए गए सुझाव को भी खारिज कर दिया था।

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