हरियाणा: सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, ग्रेच्युटी भुगतान में इजाफा, जानें किसे होगा लाभ

 

ChoptaPuls News : हरियाणा सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और न्यायिक अधिकारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मृत्यु और सेवानिवृत्ति के दौरान मिलने वाली ग्रेच्युटी की सीमा को 25 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस कदम से कर्मचारियों और उनके परिवारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।

ग्रेच्युटी भुगतान की नई सीमा: अब मिलेगा 25 लाख रुपये

पहले सरकारी कर्मचारियों को मृत्यु या सेवानिवृत्ति के समय अधिकतम 20 लाख रुपये की ग्रेच्युटी मिलती थी। लेकिन अब इस सीमा को बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। इस बदलाव को हरियाणा सरकार ने इसी साल से लागू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।

ग्रेच्युटी का लाभ किन्हें मिलता है?

ग्रेच्युटी एक वित्तीय योजना है, जो कर्मचारियों को उनकी सेवा समाप्ति पर दी जाती है। यह निम्नलिखित स्थितियों में दिया जाता है:

  1. सेवानिवृत्ति: जब कोई कर्मचारी अपने पद से रिटायर होता है।
  2. त्यागपत्र: सेवा से इस्तीफा देने पर।
  3. मृत्यु: सड़क दुर्घटना या अन्य किसी कारण से मृत्यु होने पर।

ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 के तहत यह लाभ दिया जाता है। यदि कोई कर्मचारी किसी संस्था में लगातार 5 साल या उससे अधिक समय तक काम करता है, तो उसे ग्रेच्युटी का हकदार माना जाता है।

कर्मचारियों के लिए क्या मायने रखता है यह फैसला?

इस फैसले से हरियाणा के सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। खासतौर पर उन परिवारों को भी राहत मिलेगी जो कर्मचारियों की मृत्यु के बाद वित्तीय संकट का सामना करते हैं।

सरकार के इस कदम को कर्मचारियों के बीच सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है, क्योंकि इससे उनकी सेवाओं का सम्मान होता है और भविष्य के लिए आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित होती है।