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मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत खत्म, आज कोर्ट में पेशी होगी

Delhi Excise Policy: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है.

 
  मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत खत्म, आज कोर्ट में पेशी होगी

 
Delhi Excise Policy: दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है. सिसोदिया को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा. सिसोदिया को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले में गिरफ्तार किया गया था।

मनीष सिसोदिया ने गिरफ्तारी के बाद 28 फरवरी को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। मनीष सिसोदिया को 4 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था जहां सीबीआई की मांग पर कोर्ट ने उनकी रिमांड दो दिन के लिए बढ़ा दी थी। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने सीबीआई को मनीष सिसोदिया की दो और दिनों की रिमांड मंजूर की थी।

कोर्ट ने सीबीआई को भी नोटिस जारी किया
अदालत ने 51 वर्षीय सिसोदिया द्वारा दायर जमानत पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया और मामले को 10 मार्च के लिए सूचीबद्ध किया। 4 मार्च को सिसोदिया की और रिमांड की मांग करते हुए, सीबीआई के वकील ने कहा था कि वह अभी भी जांच और पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और हमें उनकी और हिरासत की आवश्यकता है।

रिमांड बढ़ाने की सीबीआई की याचिका का विरोध करने के लिए सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील दयान कृष्णा अदालत में पेश हुए थे। सिसोदिया की ओर से वरिष्ठ वकील मोहित माथुर भी अदालत में मौजूद थे। सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया ने खुद कोर्ट से कहा कि सीबीआई के अधिकारी मेरी देखभाल कर रहे हैं, मेरे साथ सम्मान से पेश आ रहे हैं और मुझे सब कुछ दे रहे हैं और किसी थर्ड डिग्री का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं.

सिसोदिया ने कहा, "सीबीआई अधिकारी मुझे रोजाना 9-10 घंटे बैठा रहे हैं और एक ही सवाल बार-बार पूछ रहे हैं। यह मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं है।" कोर्ट ने सीबीआई को बार-बार सवाल नहीं पूछने का निर्देश दिया।

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