Gold Hallmarking: 1 अप्रैल से सोना खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव, अब बिना हॉलमार्क वाली ज्वैलरी मान्य नहीं होगी
Gold Hallmarking Rules: अगर आप 31 मार्च के बाद सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। 31 मार्च के बाद बिना हॉलमार्क वाली ज्वैलरी मान्य नहीं होगी। दरअसल, केंद्र सरकार ने सोने के आभूषण खरीदने के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने जानकारी दी है कि 31 मार्च के बाद बिना हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (एचयूआईडी) के कोई भी आभूषण नहीं छोड़ा जाएगा।
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1 अप्रैल से लागू होंगे नियम
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि यह फैसला 4 और 6 अंकों की हॉलमार्किंग को लेकर भ्रम की स्थिति में लिया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब सिर्फ 6 अंकों की अल्फान्यूमेरिक हॉलमार्किंग ही मान्य होगी। इसके बिना अब सोने के आभूषण बेचना मान्य नहीं होगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि चार अंकों वाले हॉलमार्क को अब पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। सरकार ने डेढ़ साल पहले देश में नकली आभूषणों की बिक्री पर लगाम लगाने के प्रयास शुरू किए थे।
एचयूआईडी क्या है?
हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन (HUID) नंबर गहनों की शुद्धता की पहचान करता है। यह 6 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक कोड होता है जिसके ज़रिए ग्राहकों को सोने के गहनों के बारे में सारी जानकारी मिलती है। यह कोड धोखाधड़ी के मामलों को बहुत कम करता है। यह अंक हर आभूषण पर चिपका होता है। दुकानदार एक अप्रैल से बिना हॉलमार्क वाले आभूषण नहीं बेच सकेंगे, जबकि ग्राहक पुराने आभूषण बिना हॉलमार्क के बेच सकेंगे। देशभर में कुल 1338 हॉलमार्किंग सेंटर हैं। केंद्र देश के 85 प्रतिशत हिस्से में मौजूद हैं और देश के बाकी हिस्सों में अधिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं।