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Hijab Row: परीक्षा में हिजाब पहनने की अनुमति के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची छात्राएं, CJI बोले- मामले को देखेंगे

Hijab Row: कर्नाटक के छात्रों के एक समूह ने हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

 
Hijab Row


हिजाब विवाद: कर्नाटक के छात्रों के एक समूह ने हिजाब पहनकर परीक्षा में बैठने की अनुमति की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. छात्रों की ओर से वकील ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी मांग रखी और तत्काल सुनवाई की मांग की. छात्रों की मांग पर भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ ने आश्वासन दिया कि वह इस मामले को देखेंगे और एक पीठ का गठन करेंगे. कर्नाटक में प्री-यूनिवर्सिटी परीक्षाएं मार्च से शुरू होने की उम्मीद है

एडवोकेट शादान फर्रास्ट ने सीजेआई के समक्ष मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए कहा कि परीक्षाएं 9 मार्च से शुरू होने वाली हैं और अगर उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो लड़कियों का साल बर्बाद हो जाएगा।


CJI ने पूछा: कौन रोक रहा है परीक्षा देने से?
वकील की अपील पर CJI ने पूछा कि छात्रों को परीक्षा देने से कौन रोक रहा है. तो अधिवक्ता ने कहा कि लड़कियों को सिर पर दुपट्टा बांधकर परीक्षा देने की अनुमति नहीं है और लड़कियां इसके बिना परीक्षा देने को तैयार नहीं हैं. हम उनके लिए केवल सीमित राहत चाहते हैं।

कर्नाटक सरकार द्वारा सरकारी प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाने के बाद, कई मुस्लिम छात्रों को निजी कॉलेजों में जाना पड़ा। हालांकि, परीक्षाएं उन सरकारी कॉलेजों में आयोजित की जाती हैं जहां हिजाब पर प्रतिबंध है। इसे देखते हुए याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम राहत की मांग की है।

अस्वीकरण: यहां दी गई जानकारी मीडिया रिपोर्ट पर आधारित है और केवल सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए दी जा रही है। chopta plus इसकी पुष्टि नहीं करता है

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