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Income Tax: जुर्माने से बचने के लिए एडवांस टैक्स की आखिरी किस्त 15 मार्च से पहले जमा कराएं

  Income Tax: टैक्सपेयर्स के लिए बड़ी खुशखबरी. करदाताओं को पता होना चाहिए कि उन्हें अग्रिम कर दाखिल करना होगा। यह केवल व्यवसायिक व्यक्ति के लिए ही नहीं बल्कि अन्य लोगों के लिए भी आवश्यक है, जैसे कि पेशेवर, फ्रीलांसर और वेतनभोगी व्यक्ति। चूंकि अग्रिम कर दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 मार्च है, बकाया करों का भुगतान इस तिथि से पहले किया जाना चाहिए।

 
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कर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, धारा 208 के अनुसार, प्रत्येक व्यक्ति जिसकी वर्ष के लिए अनुमानित कर देनदारी 10,000 रुपये या उससे अधिक है, अग्रिम कर के रूप में अग्रिम कर का भुगतान करेगा।

हालांकि, यह नियम उन वरिष्ठ नागरिकों पर लागू नहीं होता है, जिनकी बिजनेस या प्रोफेशन से आमदनी नहीं होती है।

भारत के आयकर अधिनियम के अनुसार, अनुमानित आय के आधार पर अग्रिम कर प्रदान किया जाता है। यदि अनुमानित आय के आधार पर कर देनदारी 10,000 रुपये से अधिक है, तो ऐसे करदाता के लिए अग्रिम कर की आवश्यकता होती है।

पहली किस्त 15 जून 15%
दूसरी किस्त 15 सितंबर 45%
तीसरी किस्त 15 दिसंबर 75%
चौथी किस्त 15 मार्च 100%

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