सिंचाई मशीनरी सब्सिडी 2023: किसानों को सिंचाई पाइप लाइन की खरीद पर मिलेगी 60 फीसदी सब्सिडी, योजना का उठाएं लाभ
सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना 2023 (सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना) : देश के कई राज्य गिरते भूजल स्तर की समस्या से जूझ रहे हैं। फसलों की बुवाई शुरू होते ही किसानों को सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को सिंचाई की समस्या से निजात दिलाने के लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अपने-अपने स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकारी योजनाओं के माध्यम से किसानों को सिंचाई मशीन सब्सिडी प्रदान की जाती है।
राजस्थान राज्य सरकार राज्य के किसानों के लिए सिंचाई पाइपलाइन की खरीद के लिए 60% तक की सब्सिडी दे रही है। राजस्थान सरकार एससी, एसटी और महिला किसानों को पानी का उचित और अधिक से अधिक उपयोग करने और कम पानी से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।
अगर आप भी सिंचाई मशीनरी अनुदान योजना के तहत पाइप लाइन की खरीद पर सब्सिडी प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सिंचाई योजना के तहत आवेदन पत्र जमा करना होगा। ई-बाजार दरों की पोस्ट के माध्यम से आज हम आपको राजस्थान सरकार द्वारा संचालित सिंचाई योजना के तहत पाइप लाइन खरीद पर सब्सिडी से संबंधित जानकारी देने जा रहे हैं। योजना से जुड़ी इस जानकारी से आप सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
पाइपलाइन वार्षिकी योजना का सुदृढ़ीकरण
राजस्थान सरकार “राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन” और “मुख्यमंत्री कृषि साथी योजना” के तहत किसानों को दो सरकारी योजनाएँ प्रदान कर रही है। इन दो योजनाओं के माध्यम से राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को अन्य वर्गों के किसानों की तुलना में अधिक सब्सिडी मिलेगी।
इन योजनाओं की मदद से राज्य के किसान सब्सिडी पर सिंचाई के लिए आवश्यक मशीनरी खरीद सकते हैं। इसका सीधा फायदा खरीफ फसलों की सिंचाई के दौरान किसानों को होगा। ऐसे में राज्य के जो भी इच्छुक किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए जल्द आवेदन करें। और योजना का लाभ उठाएं।
सिंचाई पाइपलाइन सहायता योजना राजस्थान
सिंचाई हेतु पाईप लाईन क्रय पर अनुदान राशि प्रदान की जा रही है
राजस्थान सरकार किसानों को सिंचाई पाइपलाइन की खरीद पर 60 प्रतिशत तक अनुदान प्रदान कर रही है। अनुदान की राशि निम्नानुसार प्रदान की जायेगी।
लघु एवं सीमांत कृषकों को सिंचाई पाइप लाइन की लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 18000, जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजनान्तर्गत किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम 15000 रुपये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से तथा अतिरिक्त 10 प्रतिशत अथवा 3000 रुपये जो भी कम हो प्रदान किया जायेगा।
अन्य किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन द्वारा 50 प्रतिशत या अधिकतम 15000 रुपये जो भी कम हो दिया जायेगा।
पात्रता
किसान को अपने नाम पर कृषि योग्य भूमि का मालिक होना चाहिए।
किसान के पास कुएं पर बिजली/डीजल/ट्रैक्टर से चलने वाला पंपसेट है।
कृषक के नाम पर सिंचाई स्त्रोत न होने की स्थिति में ऐसा कृषक जो किसी अन्य कृषक जिसका नाम सिंचाई स्त्रोत है से जल लेकर अपने खेत में पाईप लाईन स्थापित करना चाहता हो, कृषक से लिखित रूप में सतत जलापूर्ति का प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा। .
किसान ने पूर्व में इस योजना पर अनुदान नहीं लिया है।
अनुदान के लिए जन आधार कार्ड संख्या अनिवार्य है।
पाइपलाइन सब्सिडी के लिए आवश्यक दस्तावेज
सिंचाई पाइपलाइन अनुदान योजना आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज- आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, जमा की प्रति (छह महीने से अधिक पुरानी नहीं) और सादे कागज पर शपथ पत्र कि मेरे पास कुल सिंचित और असिंचित भूमि है। आदि दस्तावेजों का सत्यापन भी कृषि अधिकारी करेंगे।यदि सभी दस्तावेज सही हैं तो किसान लाभ उठा सकेंगे।
एक पासपोर्ट साइज फोटो
जमा की प्रति
आवेदन फार्म
जाति प्रमाण पत्र
मास आधार कॉर्ड नंबर
आवेदन कैसे करें
किसान नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र या ई-मित्र केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकता है। हस्ताक्षरित मूल आवेदन पत्र भरकर कियोस्क पर समस्त दस्तावेज जमा कर रसीद प्राप्त की जायेगी। आवेदक ऑन लाइन ई-फार्म में मूल आवेदन पत्र भरेगा तथा आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड करेगा।
स्वयं द्वारा आवेदन
मूल आवेदन पत्र ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक आवेदक किसान इस योजना के लिए राजकिसान साथी पोर्टल rajkisan.rajasthan.gov.in/Rajkisanweb/Kisan पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
राज किसान साथी पोर्टल का हेल्पलाइन नंबर
अधिक जानकारी के लिए किसान राज किसान साथी पोर्टल के हेल्पलाइन नंबर 0141-2927047 या 1800-180-1 पर भी संपर्क कर सकते हैं।