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Income Tax Return: क्या आप फॉर्म 16 के बिना ITR फाइल कर सकते हैं? पढ़िए हर सवाल का जवाब

Income Tax Return: जैसे ही नया वित्तीय वर्ष 2023-24 शुरू होता है, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए भारत में अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने का समय आ गया है। हालांकि आमतौर पर वेतनभोगी वर्ग द्वारा आईटीआर फाइल करने के लिए फॉर्म 16 का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यह हमेशा जरूरी नहीं होता है।

 
Income Tax Return:

फॉर्म 16 कर्मचारी की कर योग्य आय का एक व्यापक खाता प्रदान करता है, लेकिन कुछ कर्मचारी इसे प्राप्त नहीं कर सकते हैं यदि उनका वेतन कर योग्य आय के अंतर्गत नहीं आता है। ऐसे मामलों में बिना फॉर्म 16 के भी ITR फाइल किया जा सकता है.


फॉर्म 16 को समझें
फॉर्म 16 आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है क्योंकि यह एक व्यक्ति की पूरी आय, कटौती का विवरण, टीडीएस की जानकारी और निवेश विवरण प्रदान करता है।

फॉर्म 26एएस के साथ आईटीआर फाइल करना
जिन व्यक्तियों के पास फॉर्म 16 नहीं है, वे फॉर्म 26एएस से अपने टीडीएस और टीसीएस की जानकारी ले सकते हैं। यह फॉर्म अग्रिम कर भुगतान, उच्च मूल्य के लेन-देन और अन्य प्रासंगिक विवरणों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। फॉर्म 16 के बिना आईटीआर दाखिल करने के लिए, व्यक्तियों को अपनी वेतन पर्ची, एचआरए पर्ची, आयकर अधिनियम की धारा 80सी और 80डी के तहत निवेश के प्रमाण के साथ-साथ गृह ऋण भुगतान के प्रमाण की भी आवश्यकता होगी।

फॉर्म 26एएस डाउनलोड करें
फॉर्म 26एएस डाउनलोड करने के लिए, जो व्यक्ति आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, लेकिन कर योग्य वेतन प्राप्त नहीं करते हैं, वे आयकर वेबसाइट पर जा सकते हैं और ई-फाइल पोर्टल पर क्लिक कर सकते हैं। वहां से My Account विकल्प चुनें और View Form 26AS लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद असेसमेंट ईयर चुनें और व्यू टाइम बटन पर क्लिक करें। अंत में डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करें और फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा।

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