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PAN Card: चेक करना चाहते हैं कि आपका पैन कार्ड वैध है या नहीं? यहां जानिए स्टेप बाय स्टेप तरीका

पैन कार्ड: एक स्थायी खाता संख्या (पैन), एक दस-वर्ण अल्फ़ान्यूमेरिक पहचानकर्ता, भारतीय आयकर विभाग द्वारा इसके लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को जारी किया जाता है। इस लेख में, हम पैन की संरचना, पैन और आधार को जोड़ने की समय सीमा और अन्य विवरणों के बारे में जानेंगे।

 
PAN Card:

 
पैन की संरचना

  • पैन कार्ड एक लेमिनेटेड कार्ड है जो आकार में बैंक कार्ड के समान रहता है। प्रत्येक पैन में एक विशिष्ट वर्णमाला और अक्षर संयोजन से बने दस अंक होते हैं। पैन की संरचना इस प्रकार है।
  • पहले पाँच वर्ण अक्षर होते हैं, उसके बाद चार अंक और अंतिम (दसवाँ) वर्ण एक संख्या बन जाता है।
  • कोड के पहले तीन अक्षर तीन अक्षर हैं जो AAA से ZZZ तक वर्णमाला के अक्षरों का एक क्रम बनाते हैं।
  • संक्षेप में, पहले पांच अक्षर हमेशा अक्षर होते हैं, जिसमें चार अंक और उसके बाद एक और वर्ण होता है।

नाम और जन्मतिथि द्वारा पैन कार्ड स्टेटस जानें

  1. इनकम टैक्स ई-डीलिंग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
  2. “Quick Links” सेक्शन में 'Verify your PAN Details' पर क्लिक करें
  3. अपना पैन नंबर, नाम और जन्म तिथि जानें
  4. स्टेटस को एप्लीकेबल के रूप में चुनें
  5. अब कैप्चा कोड दर्ज करें
  6. “Submit“ बटन पर क्लिक करें
  7. आपका पैन स्टेटस स्क्रीन पर आ जाएगा।

ई पैन कार्ड
ई-पैन का विकल्प भी है, जो एक पैन कार्ड है जिसे डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में जारी किया गया है। यह आधार ई-केवाईसी-आधारित प्रक्रिया है और पैन का आवंटन मुफ्त है। पैन एक पीडीएफ फाइल के रूप में उत्पन्न होता है और आवेदक को जारी किया जाता है।

पैन कार्ड की उपयोगिता
पैन का प्राथमिक लक्ष्य सभी वित्तीय लेन-देन को एक सार्वभौमिक पहचान प्रदान करने के साथ-साथ मौद्रिक लेनदेन को ट्रैक करके कर चोरी को रोकना है। यहां तक ​​कि यह पैन धारकों की जानकारी की आसान पुनर्प्राप्ति के साथ-साथ पैन धारकों के विभिन्न निवेशों, ऋणों और अन्य व्यावसायिक गतिविधियों के समाधान की अनुमति देता है।

पैन आधार लिंकिंग की समय सीमा
सरकार ने सभी के लिए अपने मौजूदा आधार नंबर को अपने पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अपडेट के अनुसार, पैन को आधार कार्ड से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च थी,

लेकिन अब, सरकार ने मामूली दंड के साथ पैन को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2022 से बढ़ाकर 31 मार्च, 2023 कर दी है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139AA के अनुसार, यदि आपका स्थायी खाता संख्या (PAN) आपके आधार से जुड़ा नहीं है, तो यह 1 अप्रैल से निष्क्रिय हो जाएगा, यदि पैन कार्ड धारक इस समय सीमा को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो 10 अंकों का विशिष्ट अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर निष्क्रिय कर दिया जाएगा।

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