बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज कराई शिकायत , जाने पूरा मामला
बीजेपी और कांग्रेस के बीच संसद परिसर में हुए घटनाक्रम को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है, जबकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया और बीजेपी पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया।संसद परिसर में प्रदर्शन के दौरान हुई धक्का-मुक्की को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया है और राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी है. बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और बांसुरी स्वराज ने एनडीए के बाकी नेताओं के साथ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई है. अनुराग ठाकुर ने कहा, हमने राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उसमें आज जो संसद में पूरा घटनाक्रम हुआ है उसकी जानकारी दी है. राहुल गांधी का जिस तरह का रवैया है उन्हें लगता है की वह कानून से ऊपर हैं. गांधी परिवार अपने आप को कानून से ऊपर समझता है."
बीजेपी द्वारा लगाए गए आरोप:
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शिकायत की धाराएं:
बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 109, 115, 117, 125, 131 और 351 के तहत शिकायत दर्ज कराई है।- धारा 109: अपराध के लिए उकसाना।
- धारा 115: हत्या का प्रयास।
- धारा 117: जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना।
- धारा 125: भारत के प्रति शत्रुता भड़काना।
- धारा 131: सशस्त्र बलों को विद्रोह के लिए उकसाना।
- धारा 351: हमला करने का प्रयास।
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आरोप:
- बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और अन्य नेताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने सांसदों प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत को धक्का देकर गिरा दिया, जिससे वे चोटिल हो गए।
- नगालैंड की महिला सांसद फांनोन कोन्याक ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी उनके बहुत करीब आकर चिल्लाए, जो असभ्य व्यवहार था।
राहुल गांधी का जवाब:
राहुल गांधी और कांग्रेस ने इन आरोपों को निराधार बताया है।
कांग्रेस का पलटवार:
- कांग्रेस ने एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि संसद परिसर में बीजेपी सदस्यों ने राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और महिला सांसदों के साथ धक्का-मुक्की की।
- कांग्रेस ने इसे बीजेपी की तानाशाही और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ बताया।
यह विवाद अब राजनीतिक रूप से और तूल पकड़ता जा रहा है, जहां दोनों पक्ष अपने-अपने दावों को लेकर आमने-सामने हैं।